काला हिरण शिकार केस- सलमान बचेंगे या जाएंगे जेल? आज आएगा फैसला

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बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में आरोपी फिल्म अभिनेता सलमान खान पर आज फैसला सुनाया जाएगा. 28 मार्च को इस मामले में सीजेएम ग्रामीण देवकुमार खत्री की कोर्ट में सुनवाई हुई थी. इसके बाद जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज इस पर फैसला हो जाएगा कि सलमान को सजा होगी या वह बरी हो जाएंगे?

जानकारी के मुताबिक, काला हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, सोनाली और तब्बु आरोपी हैं. सलमान सहित सभी आरोपी जोधपुर पहुंच चुके हैं. इस मामले में अंतिम बहस 28 मार्च को हुई थी. इसके बाद सीजेएम ग्रामीण देवकुमार खत्री ने इन आरोपियों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

इससे पहले सलमान खान 4 जनवरी को सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में पेश हुए थे. 20 साल पुराने काले हिरण शिकार केस में सलमान जोधपुर में होने के कारण व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित हुए थे. वो करीब 35 मिनट तक अदालत में रहे थे. पेशी के दौरान सलमान के वकील ने चश्मदीद गवाह पूनमचंद की गवाही की सीडी अदालत में चलाई.

गवाह के बयान को देख सलमान भावुक हो गए थे. उनकी आंखें नम हो गई. इस दौरान अदालत में उनके चेहरे पर टेंशन भी साफ देखी गई थी. सलमान के साथ उनके बॉडीगार्ड शेरा और एक अन्य व्यक्ति भी थे. उस वक्त सलमान ने ब्लैक कलर की शर्ट, जैकेट और ब्लू रंग की जींस पहनी थी. सुनाई के वक्त कोर्ट रूम में सलमान शांत नजर आए थे.

शूटिंग के दौरान शिकार का आरोप

बताते चलें कि 1998 में जोधपुर में अपनी फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर काले हिरण का शिकार करने के आरोप लगे थे. इस केस में उनको गिरफ्तार भी किया गया था. सलमान खान को पांच दिनों तक जेल में रहना पड़ा था. 22 सितंबर, 1998 को उनके कमरे से पुलिस ने एक रिवॉल्वर और राइफल बरामद की थी.

इस अधिकारी ने दर्ज कराया केस

वन अधिकारी ललित बोड़ा ने इस मामले में जोधपुर के लूणी पुलिस थाने में 15 अक्टूबर, 1998 को सलमान खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी. पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के मुताबिक, सलमान खान ने 1-2 अक्टूबर, 1998 की दरमियानी रात कांकाणी गांव की सरहद पर दो काले हिरणों का शिकार किया था.

28 मार्च को पूरी हुई अंतिम बहस

अभियोजन पक्ष की ओर से 51 गवाह की सूची कोर्ट में पेश की गई थी, जिसमें से 28 गवाहों के बयान करवाए गए. बचाव पक्ष की ओर से भी मामले में बचाव के दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए. इसके बाद सभी मुल्जिमों के बयान लेने के बाद दोनों पक्षों की ओर से अंतिम बहस गत 28 मार्च को पूरी कर ली गई थी.

पेश होने का मिला था आदेश

सीजेएम ग्रामीण देवकुमार खत्री की कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाने के लिए आज का दिन मुकर्रर करते हुए सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होने की हिदायत दी थी. इस मामले मे सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए लोक अभियोजन अधिकारी भवानीसिंह भाटी ने पैरवी करते हुए कोर्ट के समक्ष सभी गवाह, दस्तावेज और आर्टिकल पेश किया था.

इन धाराओं के तहत सजा की मांग

उन्होंने कोर्ट को यह बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ अपराध प्रमाणित होता है, जिसमें से सलमान के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण की धारा 9/51 और आईपीसी की धारा 148 के अंतर्गत सजा की मांग की है. सह आरोपियों सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली और दुष्यंतसिंह के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण की धारा 9/52 के तहत सजा की मांग की गई है.

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