जांच में सहयोग नहीं कर रहा मिशेल, 5 दिनों की CBI रिमांड

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नई दिल्ली : अगुस्टा वेस्टलैंड केस में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की CBI रिमांड 5 दिनों के लिए और बढ़ा दी। मिशेल से 5 दिनों तक हिरासत में पूछताछ के बाद उसे सोमवार को स्पेशल सीबीआई जज अरविंद कुमार की कोर्ट में पेश किया गया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कोर्ट से मिशेल की 9 दिनों की रिमांड मांगी। एजेंसी ने कोर्ट से कहा कि मिशेल जांच में सहयोग नहीं कर रहा है।

अपनी दलील में सीबीआई ने कहा, ‘हमें उससे LR (लेटर्स रोगेटरी) को लेकर पूछताछ करनी है, जो 5 देशों से प्राप्त हुआ है। केस में मिशेल ने इटैलियन जांच में सहयोग नहीं किया।’ हालांकि कोर्ट ने रिमांड 5 दिन ही बढ़ाने का निर्देश दिया। हैंडराइटिंग और हस्ताक्षर के नमूने देखने की सीबीआई के आवेदन पर स्पेशल कोर्ट ने मिशेल के वकील से जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट इस पर कल सुनवाई करेगा।

इसके साथ ही CBI की स्पेशल अदालत ने मिशेल के वकील को रोज सुबह और शाम में 30 मिनट का समय दिया है। हालांकि सीबीआई चाहती थी कि वकील को एक दिन में केवल एक बार मिलने की अनुमति दी जाए।

ब्रिटिश हाई कमिशन को मिलने की इजाजत 
उधर, सीबीआई ब्रिटिश हाई कमिशन को क्रिश्चियन मिशेल से मिलने की इजाजत देने को राजी हो गई है। एजेंसी ने कहा, ‘हमसे पहले ही ब्रिटिश काउंसलर्स के द्वारा इस बाबत अप्रोच किया गया है। हमने उन्हें अपना वकील रखने की बात स्वीकार कर ली है।’

दलाली नहीं, मिशेल ने बताया कंसल्टेंसी फीस 
आपको बता दें कि अगुस्टा वेस्टलैंड डिफेंस डील में दलाली लेने के आरोप में अरेस्ट किए गए ब्रिटिश नागरिक क्रिस्चन मिशेल ने पैसे लेने की बात स्वीकार की है। हालांकि मिशेल ने इसे घूसखोरी न बताते हुए कंसल्टेंसी फीस करार दिया है। मिशेल ने पूछताछ में यूपीए नेताओं या फिर रक्षा मंत्रालय से पैसे लेने की बात को पूरी तरह खारिज कर दिया। मिशेल ने कहा कि उसने यूपीए सरकार से कोई घूस नहीं ली बल्कि अगुस्टा वेस्टलैंड से कंसल्टेंसी फीस ली थी।

 

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